
किसान भाई 31 जुलाई तक करा सकेंगे खरीफ फसल का बीमा, ढाई एकड़ का प्रीमियम 1185 और 59250 तक मिलेगा मुआवजा
पीलीभीत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों की फसल की प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षति को किसानों द्वारा प्रीमियम का भुगतान करके फसल का बीमा करा सकते हैं, जिससे नुकसान होने वाली फसल की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जा सकेगी। इस समय किसान बन्धु खरीफ की फसल के अन्तर्गत धान का बीमा करा सकते हैं , जिसका प्रीमियम दर प्रति हैक्टेयर रुपया 1185 है, जिस पर बीमित धनराशि रुपया 59250 निर्धारित है। किसान बन्धु फसल बीमा की समयवधि 31 जुलाई तक करा सकते हैं। बीमा कराने से कृषक बन्धुओं को प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने, बाढ़, सूखा, ओला, जल प्लवन, तूफान, चक्रवात, प्राकृतिक आग या आकाशीय बिजली की स्थिति से फसल नष्ट होने पर किसान बन्धु 72 घंटे के अन्दर किसान बन्धु बीमा कम्पनी, बैंक एवं कृषि विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित कर योजना का लाभ ले सकते हैं। बीमा कराने हेतु कृषक किसी भी जन सुविधा केन्द्र, अपनी नजदीकी बैंक शाखा एवं बजाज एलायंज लि0 कम्पनी के जिला प्रतिनिधि श्री अभिषेक सिंह (मो0 8808044114 या टोल फ्री नं0 1800-2095959 पर सम्पर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं।
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