
लूट की झूठी सूचना देने पर पेट्रोल पंप स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जेल भेजा, कर्जदारों से बचने को गढ़ी कहानी
प्रेस नोट थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत
बिलसंडा (पीलीभीत)। दिनाँक 26.11.19 को समय करीब 16.00 बजे कालर सुभलेश मिश्रा मों0 9005216602 के द्वारा डायल 100 पर फोन करके सूचना दी गई कि थाना क्षेत्र के ग्राम भदेनकंजा रोड से निगोही नहर रोड पर मरैना पुलिया से पहले कुछ अज्ञात बदमाशो ने गाडी नं0 UP27AG 0108 के चालाक राजन तिवारी पुत्र श्री राजकुमार तिवारी नि0 ग्राम मानपुर जलालपुर थाना बिलसण्डा पीलीभीत की गाडी में तमंचा से फायर मारकर लूट कर ली है। इस सूचना पर डायल 100 की गाडी संख्या PRV2083 तथा प्रभारी निरीक्षक बिलसंडा मय फोर्स के मौके पर पहुँचे। उक्त घटना के सम्बन्ध में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया व दौराने निरीक्षण गाडी नं0 UP27AG 0108 के चालाक राजन तिवारी पुत्र श्री राजकुमार तिवारी नि0 ग्राम मानपुर जलालपुर थाना बिलसण्डा पीलीभीत द्वारा बताया कि सफेद रंग की स्वीफ्ट गाडी जिसका नम्बर मुझे पता नही है। गाडी में सवार कुछ अज्ञात बदमाशो द्वारा मेरी गाडी नं0 UP27AG 0108 आल्टो में पीछे से फायर मारकर मेरी गाडी रोककर गाडी मे रखे बैग में से 1140000 रुपये लूट लिये तथा बैग को गाडी में खाली छोड दिया और मुझे कुछ नशीला पदार्थ सुघां दिया। उक्त घटनाक्रम की जानकारी उच्चाधिकारीगणों को दी गयी। एसपी अभिषेक दीक्षित ने इस घटना को फर्जी बताया। देखिये वीडियो-
सूचना पर पहुंचे सीओ और एएसपी
इस सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक , क्षेत्राधिकारी बीसलपुर, सर्विलांस व स्वांट टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उसके उपरान्त वादी राजन तिवारी पुत्र श्री राजकुमार तिवारी नि0 ग्राम मानपुर जलालपुर थाना बिलसण्डा पीलीभीत की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 384/19 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना व0उ0नि0 श्री आशुतोष रघुवंशी के सुपुर्द की गयी। दौराने विवेचना वादी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल पर वादी द्वारा बताया गया कि वह श्रीराम राईस मिल पूरनपुर के मुनीम द्वारा दिये गये 1140000 रुपये लेकर निगोही की तरफ जा रहा था। वादी से मुनीम का नाम व मोबाइल नं0 पूछा गया तो बता नहीं सका, वादी द्वारा प्रारम्भ में मारुती स्वीफ्ट का नंम्बर HR से शुरु होना बताया गया परन्तु कुछ वक्त के बाद UP32 से शुरु होना बताने लगा। गाडी में गोली के निशान को गम्भीरता से देखा तो गोली का निशान ना पाते हुये किसी मोटी लोहे की राड से गाडी पर मारने का निशान होना प्रतीत हुआ।
पूरनपुर के मिलर और मुनीम ने रूपया देने से किया इंकार
थाना पूरनपुर क्षेत्र में जाकर श्रीराम इन्डस्ट्री के मालिक सर्वेश गुप्ता पुत्र श्रीराम चन्द्र गुप्ता नि0 मो0 कास्यस्थान कस्बा व थाना पूरनपुर पीलीभीत व उनके मुनीम उपेश कुमार प्रजापति पुत्र श्री रामकृष्ण प्रजापति नि0 मो0 गणेशगंज कस्बा व थाना पूरनपुर पीलीभीत से बारी-बारी पैसे के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो दोनों व्यक्तियो द्वारा वादी को पहचानने व पैसे देने की बात से स्पष्ट इंकार कर दिया गया।
कर्जदारों से बचने को रची कहानी
वादी को पुनः थाना लाकर गहनता से मजीद पूछताछ की गयी तो उक्त अभियोग के वादी द्वारा बताया गया कि साहब मेरे उपर काफी कर्ज है, मेरा पैसा कहीं फंसा हुआ है, कल ही मैने अपने जानने वाले हरीशंकर वर्मा पुत्र मलखान सिहँ वर्मा निवासी कस्बा व थाना निगोही शाहंजहापुर से 10 लाख रुपये उधार मे लेकर आज वापस करने का वादा किया था। पैसे की व्यवस्था न होने पर लेनदारों से बचने के लिये उक्त झूठा घटनाक्रम मैंने बनाया है। गाडी में मैने जो गोली लगने का निशान बताया है वह असलीयत में मैने अपनी कार की डिग्गी मे रखे जैक की राड से चोट मारकर स्वंय बनाया है, जिससे घटना को मैं सच साबित कर सकूं। यह समस्त झूंठा घटनाक्रम मैंने कर्जदारों से बचाव के लिये बनाया था।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा, जेल भेजा
वादी मुकदमा के द्वारा पुलिस को झूठी सूचना एवं झूंठा मुकदमा लिखाये जाने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा राजन तिवारी उपरोक्त के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0-386/19 धारा-182/194/195/420/505(1)बी भादवि व 66 आईटी एक्ट, 7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया है।