सावधान : पराली जलाने में कृषक पर एफआईआर दर्ज कर लगाया जुर्माना,निरस्त हुआ हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र, लेखपाल, सचिव व किसान सहायक सस्पेंड, बीट के सिपाही व चौकी इंचार्ज के निलंबन की संस्तुति
सम्बन्धित क्षेत्र के लेखपाल, सचिव व किसान सहायक को किया गया निलम्बित।
तहसीलदार अमरिया व थानाध्यक्ष को जारी की गई चेतावनी।
सैटेलाइट से पराली जलाने की प्राप्त होती है सूचना किसान न जलाऐं पराली।
किसान न जलायें पराली जैविक खाद, पशु चारे के रूप में करें उपयोग।
पीलीभीत। जिला प्रशासन द्वारा पराली न जलाने के सम्बन्ध में कडे़ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं तथा नियमित किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि पराली जलाना दण्डनीय अपराध है इसके उपरान्त भी अमरिया में पराली जलाने की घटना का संज्ञान सैटेलाइट द्वारा प्राप्त होने पर जिला प्रशासन द्वारा पराली जलाने के विरूद्व आज कड़ी कार्यवाही की गई है। अमरिया के ग्राम कटैईया पंडरी की गाटा संख्या 67 में रक्वा 1.643 हे0 पर पराली जलने की सैटेलाइट द्वारा प्राप्त सूचना पर कड़ी कार्यवाही करते हुये कृषक श्री रंजीत सिंह पुत्र कल्यान सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुये निर्धारित जुर्माना लगाया गया है सम्बन्धित किसान का चरित्र प्रमाण एवं हैसियत निरस्त करते हुये सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने से वंचित किया गया है तथा उपयोगित टैªक्टर को सीज किया गया। कटैईया ग्राम के लेखपाल श्री गुरूमेश चन्द्र, सचिव श्री धर्मपाल, किसान सहायक श्री मुकेश कुमार के विरूद्व कड़ी कार्यवाही करते हुये निलम्बित किया गया है। साथ ही साथ ग्राम प्रधान श्रीमती रविन्द्र कौर को पंचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस प्रदान की गई है। जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार अमरिया व थानाध्यक्ष को चेतावनी जारी की गई है तथा चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक वीरेश कुमार व वीट कंस्टेबल श्री शिवराज को निलम्बन हेतु पुलिस अधीक्षक को संस्तुति भेजी गई है। प्रशासन आगे भी पराली जलाने के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायेगी। प्रशासन किसी भी दशा में पराली जलने की घटनाऐं घटित नहीं होने देगा और आगे भी कडी़ से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
आज सम्पूर्ण समाधान दिवस के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा तहसील बीसलपुर के समस्त लेखपालों को निर्देशित करते हुये कहा कि सभी सुनिश्चित करें कि हल्के में पराली किसी भी दशा में न जलाई जाये और निर्देशित किया कि ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर किसानों को जागरूक किया जाये तथा पराली को नष्ट करने हेतु वेस्ट डिकम्पोजर कम्पोजर का प्रयोग कर जैविक खाद के रूप में प्रयोग करे या कस्टम हायरिंग सेन्टर से मल्चर के माध्यम से मिट्टी में मिलाने जैसे उपायों के प्रति जागरूक करें। पराली को पशुओं के चारे के रूप में काट कर उपयोग करें। किसानों द्वारा पास की गौशाला में पराली काटकर पहुंचाने पर कटाई व ढुलाई का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा, इस सम्बन्ध में भी जागरूक किया जाये।
