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अधिकारियों ने रुकवाया अवैध पेट्रोल पम्प का निर्माण, नहीं मिली एनओसी, लाइसेंस व अन्य कागजात

पीलीभीत। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के दुर्जनपुर कला (नजीरगंज) गांव में बिना अनुमति बायो डीजल के पेट्रोल पंप की स्थापना के मामले में हुई शिकायतों के बाद क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी वीर सिंह ने मौके पर जाकर जांच की।

दुर्जनपुर में अवैध पेट्रोल पंप की जांच करने पहुंचे एआरओ वीर सिंह।

जिस पर वहां काम होता मिला। इस पर उन्होंने तत्काल काम बंद करवा दिया और एनओसी, विस्फोटक लाइसेंस व अन्य कागजात प्रस्तुत करने के लिए अपने कार्यालय में तलब किया है। श्री सिंह ने बताया उन्हें मौके पर कोई भी कागजात नहीं मिले। काम कराने वाला व्यक्ति भी मौके पर नहीं था। मजदूर काम कर रहे थे। इस पर काम रुकवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बिना एनओसी, विस्फोटक लाइसेंस व अन्य जरूरी कागजातों के पेट्रोल पंप स्थापना का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो आरोपी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी। ज्ञातव्य हो कि दुर्जनपुर कला गांव में बायो डीजल के नाम पर पहले से ही नकली डीजल की बिक्री की जाती है और इस धंधे से जुड़े लोग बायोडीजल पेट्रोल पंप लगाकर इस धंधे को और बढ़ाना चाहते हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी,  जिला पूर्ति अधिकारी व विस्फोटक विभाग में शिकायत की गई हैं।  इंडियन ऑयल ने भी पेट्रोलियम मंत्रालय के आदेशानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन के बरेली DO के मंडल रिटेल सेल प्रमुख जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि बायोडीजल पर प्रतिबंध लगाते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय सर्कुलर जारी किया है उसी के अनुसार कार्रवाई कराई जा रही है। पेट्रोल पम्प डीलर्स एसोशिएशन ने बायो डीजल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बताया गया कि कहीं भी बायो डीजल नहीं होता नकली डीजल बेचकर जनता को यह लोग गुमराह करते हैं। यूनियन इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी को ज्ञापन देने की तैयारी कर रही है।

 

गजरौला से चल रहा बायोडीजल का लाइसेंस बेचने का काम

पीलीभीत के गजरौला कला में बायो डीजल के लाइसेंस बेचने का काम पीलीभीत रोड स्थित एक दुकानदार द्वारा किया जा रहा है। उसने अपनी दुकान में प्लास्टिक के टैंक रखे हुए हैं। जहां टैंकर से नकली डीजल आता है और यहां से ड्रम के जरिए दूसरी जगह बिक्री के लिए सप्लाई किया जाता है। अगर जिला प्रशासन व ऑयल कम्पनियों के अधिकारी गजरौला में स्थित इस कारोबारी के यहां छापा मारें तो बायोडीजल की सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। बताया गया कि यह दुकानदार ही बायो पंप लगाने के लाइसेंस बेच रहा है। इसके लिए मोटी रकम की उगाही भी की जाती है।

इन धाराओं में दर्ज होना चाहिए मुकदमा

इम्पावरिंग पेट्रोलयम डीलर्स फेडरेशन के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्वनी अत्रिश ने बायो डीजल के इस पूरे खेल को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि कहीं भी बायोडीजल की उपलब्धता व सप्लाई नहीं है। बायो डीजल के नाम पर नकली डीजल बेचकर अधिकारियों की मदद से पेट्रोल पंप स्वामियों को चपत लगाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिला प्रशासन को अवैध रूप से पेट्रोल पम्प लगाने वाले के खिलाफ तत्काल आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 section 3/7 में FIR करानी चाहिए।

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