यूपी के गन्ना एवं चीनी मिल राज्यमंत्री संजय गंगवार आचार संहिता उलंघन के दोषी करार, दो मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई 3-3 माह कारावास की सजा, 2-2 हजार जुर्माना भी लगाया

पीलीभीत। कोर्ट किसी को भी माफ नहीं करता चाहें व्यक्ति कितना भी पावरफुल हो, यह बात आज पीलीभीत में तब सच साबित हो गई जब गन्ना एवं चीनी मिल राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार को सजा सुनाई गई। पीलीभीत के एमपी एमएलए कोर्ट ने आज आचार संहिता उल्लंघन के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 (क) के दो अलग-अलग मामलों में प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री और पीलीभीत शहर विधायक संजय सिंह गंगवार को तीन-तीन माह कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए न्यायालय प्रियंका रानी ने जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का आदेश दिया है।

यहां बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन के यह दोनों मामले वर्ष 2012 में थाना सुनगढ़ी पुलिस द्वारा तब दर्ज किए गए थे जब संजय सिंह गंगवार ने बसपा प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। मुकदमा दर्ज होने के बाद सुनगढ़ी पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करते हुए श्री गंगवार को दोषी बताया था।

न्यायालय ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर उन्हें आज सजा सुनाई।

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