कोरोना त्रासदी : दो अप्रेल तक के लिए होटल, ढाबा, रेस्तरां, सैलून, व्यूटीपार्लर डीएम ने किए बंद, सुनिये डीएम साहब की बात

जनपद के समस्त रेस्टोरेंट (आवासीय परिसर के अन्दर रेस्टोरेंटों को सम्मिलित करते हुए) ढाबे फूड स्टाल, काॅफी हाउस/कैफे, खाने-पीने के होटल इत्यादि दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक बन्द- जिलाधिकारी।

पीलीभीत। उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 548/पाॅच-5/2020 के प्रस्तर 12 (बारह) में प्रदत्त शक्ति एवं विहित व्यवस्था के क्रम जिलाधिकारी द्वारा सभी तत्संबधी परिसर स्वामियों, संचालकों एवं प्रबंधकों आदेशित किया गया है कि जनपद पीलीभीत के समस्त रेस्टोरेंट (आवासीय परिसर के अन्दर रेस्टोरेंटों को सम्मिलित करते हुए) ढाबे फूड स्टाल, काॅफी हाउस/कैफे, खाने-पीने के होटल, मिष्ठान भण्डार, जलपान गृह तथा बैंकट हाॅल (बारात घर), समस्त बार, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर इत्यादि दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक अथवा अगले आदेश द्वारा घोषित तिथि तक के लिए बन्द किये जाएं।

 

22 मार्च के जनता कर्फ्यू हेतु डीएम का आदेश

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेश का उल्लघंन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 (प्रन्दह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धार 188 के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

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