बैठक : जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ
पीलीभीत। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु जनपद में आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में बैठक राजनैतिक दलों के साथ गांधी सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हरप्रीत पाल सिंह चब्बा, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी अमित मिश्रा, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जगदेव सिंह जग्गा, बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष भगवान सिंह गौतम, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल आरिफ हजरत खां, जिलाध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया हरिपाल भोजपाल, जिलाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मो. शाहिद, जिला अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया माक्सैसिस्ट रजीउद्दीन शम्सी, जिलाध्यक्ष अपना दल वेद प्रकाश गंगवार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी रितु पूनिया, अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह, मुख्य कोषाधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार, एसीपी लोक निर्माण, जिला औषधि निरीक्षक, डिप्टी कमांडेण्ट सीमा सुरक्षा बल उपस्थित रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही आदर्श आचार संहिता की घोषणा की जा सकती है। समस्त तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के समस्त जिलाध्यक्षों से आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी तथा उक्त में सहयोग की अपेक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही समस्त शासकीय सम्पत्तियों से 24 घन्टे के अन्दर समस्त प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर, पम्पलेट इत्यादि हटाये जाने है। समस्त सरकारी कार्यालयों, सभागारों में अधिकारियों के कक्षों इत्यादि में लगी सभी जीवित राजनैतिक महानुभावों की फोटो तत्काल हटायी जायेगी। जीवित महानुभावों में से केवल राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की फोटो लगी रहेगी। पूर्व में दिवंगत राजनैतिक महानुभावों की फोटो भी लगी रह सकती है। निजी सम्पत्ति का विरूपण 72 घन्टे के अंदर हटाया जाना है। अपने निजी भवन पर बैनर, झण्डा, कटआउट इत्यादि प्रतिबन्धित नही है यदि भवन स्वामी द्वारा यह कार्य स्वेच्छा से बिना किसी दबाव में किया गया हो। झण्डो की अधिकतम संख्या 03 हो सकती है। ऐसा करने से किसी अन्य जनसामान्य अथवा उसके आसपास के नागरिको को परेशानी न हो। यदि उक्त बैनर, कटआउट, झण्डा किसी पार्टी प्रत्याशी का है तो इस सम्बन्ध में धार-171 एच आई0पी0सी0 के प्राधवान लागू होंगे। (धारा-171एच आई0पी0सी0) अपनी निजी सम्पत्ति पर किसी अन्य प्रत्याशी के चुनाव का प्रचार किसी भी रूप में करना तब तक प्रतिबन्धित है जब तक कि प्रत्याशी द्वारा भवन स्वामी को लिखित रूप में इस हेतु प्राधिकृत न कर दिया हो।
अन्यथा की दशा में रू. 500/- का जुर्माना है) ऐसा प्राधिकृत पत्र भवन स्वामी द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करना होगा। वाहनों का काफिला पूरी निर्वाचन अवधि में प्रचार के सम्बन्ध में 10 में अधिक वाहनों का काफिला होना वर्जित है। प्रत्येक दसवें वाहन के बाद 100 मीटर का फासला रखा जाना अनिवार्य है। निजी वाहनों पर झण्डा, स्टीकर इत्यादि तभी लगायो जा सकेंगे जबकि यह कार्य स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के किया जाये। वीडियो वैन अनुमति केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से जारी की जायेगी। इलेक्ट्रानिक प्रचार सामग्री का प्रमाणीकरण राज्य स्तरीय एमसीएमसी से होना अनिवार्य है। रोड शो बिना पूर्व अनुमति के नही किया जायेगा। वाणिज्यिक वाहन पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री अनुमन्य नही है यदि ऐसे वाहन सम्बन्धित उम्मीदवार का वैध प्रचार वाहन न हो अर्थात केवल वैध प्रचार वाहन, जिनकी अनुमति रिटर्निंग आफीसर द्वारा प्रदत्त की गयी। अस्थायी चुनाव कार्यालय किसी भी बूथ से 200 मी. की दूरी अवश्य होनी चाहिए। किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने न किया जाये। पोस्टर, बैनर, पम्पलेट आदि पर प्रिन्टर/प्रकाशक का नाम मुद्रितत होना अनिवार्य, इसके साथ ही अन्य विन्दुओं पर चर्चा की गई।
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