सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रान्सपोर्ट, प्राइवेट बसे, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा आदि पूरी तरह रहेगें प्रतिबन्धित : जिलाधिकारी
पीलीभीत। उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 के आदेश संख्याः- 679/पाॅच-5/2020 दिनांक 22.03.2020 के अनुपालन में जिला मजिस्टेªट, पीलीभीत एतद्द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144, महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्याः3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में दिनांक 25.03.2020 तक जनपद पीलीभीत में निम्नानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किया गया हैः-
जानिए यह सब रहेगा बंद
जनपद पीलीभीत के समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रान्सपोर्ट, प्राइवेट बसे, टैक्सियां, आॅटो रिक्शा आदि के अन्तर्राज्यीय (प्दजमत ैजंजम), अन्तराराज्यीय (प्दजतं ैजंजम) संचालन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से घर के लिए सीमित संख्या में अधिकृत सार्वजनिक वाहन उपलब्ध रहेंगे। साप्ताहिक बाजारो तथा प्रदर्शनी, धार्मिक, शैक्षिणिक, खेल, संगोष्ठी, सम्मेलन, धरना आदि का आयोजन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। जनपद के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्राइवेट कार्यालय बन्द किये जाते हैं, निम्नलिखित अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे, लेकिन समस्त कार्मिक पहचान पत्र को हर समय अपने पास रखेंगे एवं वाहन की विन्डो स्क्रीन पर क्रमांक के साथ वाहन पास चस्पा रखेंगे-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, गृह एवं गोपन/कारागार प्रशासन एवं सुधार (पुलिस/सशस्त्र बल एवं अर्द्ध सैन्य बल), कार्मिक एवं जिला प्रशासन, नगर निकाय/ऊर्जा/खाद्य एवं रसद/अग्निशमन, आपात कालीन सेवाएं टेलीफोन/इंटरनेट/डेटा सेन्टर/नेटवर्क सर्विसेज/आई0टी0 इनेबिल्ड सर्विसेज एवं आई0टी0सम्बन्धित सेवाएं ताकि ऐसे डटा सेन्टर जो आई0टी0सर्विसेज के संचालन के लिए आवश्यक है तथा बैंक/एटीएम/बीमा कम्पनियां, डाक सेवाएं, ई-काॅमर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलीविरी, ग्राॅसरी), प्रिंट इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, आॅयल एजेंसी (इनसे सम्बन्धित गोदाम एवं परिवहन के साधन) इकाईयों एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्रेता एवं आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि एवं दवाईयों की निर्माण इकाईयां, पशु चिकित्सा एवं पशु आहार से सम्बन्धित ईकाइयां एवं मेडिकल दुकान/सब्जी एवं फल विक्रेता/किराना एवं राशन दुकानदार/प्राइवेट हास्पिटल/ क्लीनिक/डेयरी/डेयरी प्लांट्स से सम्बन्धित उत्पादन/पेट्रोल पम्प/एलपीजी/सीएनजी गैस को छोड़कर जनपद के समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल (मेन्टेनेन्स स्टाॅफ को छोडकर)/रेस्टोरेन्ट/बार पूर्णतः बन्द रहेंगे।
एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे 5 या उससे अधिक लोग
इसके साथ ही साथ 05 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह में एकत्र होना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। विभिन्न निजी टूर आॅपरेटरों द्वारा संचालित समूहप पर्यटन टूर पूर्ण रूप से निषिद्व रहेंगे।
हॉकर और दूध वितरको को सुबह 5 से 8 बजे तक छूट, गन्ना ले जा सकेंगे
घर घर जाकर दूध बाॅटने वाले विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर्स को प्रातः काल 5ः00 बजे से प्रातः 8ः00 बजे तक इस प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जायेगा। गन्ना किसानों को अपनी गन्ना की उपज को चीनी मिल तक ले जाने में छूट रहेगी। दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं यथा दवाइयां, खाद्यान्न आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले निजी क्षेत्रों को उपरोक्त प्रतिबन्धों से बाहर रखा जायेगा। ऐसे समस्त कर्मचारियों को अपना पहचान पत्र हर समय अपने पास रखना होगा।
डीएम के आदेश के उलंघन पर संख्त कार्रवाई
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
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