मुजफ्फरनगर कांड : सचिन-गौरव के 7 हत्यारोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

लखनऊ : सपा सरकार में मुजफ्फरनगर में दो युवकों सचिन व गौरव की हत्या के मामले में आज कोर्ट ने सजा सुनाते हुए सात दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई। 

जानसठ के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को शाहनवाज की हत्या के बाद मलिकपुरा गांव के ममेरे भाइयों सचिन व गौरव की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। गौरव के पिता रविन्द्र ने मृतक शाहनवाज सहित सात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। इस घटना के बाद महापंचायतों का दौर चला। सात सितंबर को जिलेभर में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था। इसमें 65 से अधिक लोगों की जान चली गई। हजारो लोग इलाका छोड़ गए थे।

सचिन व गौरव की हत्या के मामले में मुकदमे की सुनवाई पूरी कर एडीजे-7 हिमांशु भटनागर की अदालत ने दो दिन पहले इस मामले में आरोपित कवाल निवासी मुजस्सिम, मुजम्मिल, फुरकान, नदीम, जहांगीर, इकबाल व अफजाल को हत्या, बलवा, घातक हथियारों से लैस होकर हमला, बलवा, जान से मारने की धमकी देने और विधि विरुद्ध जमाव के आरोपों में दोषी ठहराया था। सजा के प्रश्न पर सुनवाई की तिथि आठ फरवरी निर्धारित की थी। आज सजा सुनाई गई तो मुल्जिम व उनके परिजन दहल गए।

 

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