
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के प्रचार प्रसार के लिए सीएससी ने निकाली बाइक रैली
पीलीभीत। केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्तर्गत जनपद के कॉमन सर्विस सेन्टरों (सीएससी) माध्यम से आज एक जागरूकता बाईक रैली का आयोजन किया गया। रैली को डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर यशराज सिंह ने जिला कृषि भवन से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। रैली जिला मुख्यालय से निकल कर रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न गांव होते हुये सैदपुर तक गई जहाँ पर उपस्थित सभी नागरिकों को इस योजना के बारे में विस्तार से बताया गया।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) के लिए रजिस्ट्रेशन का काम देश के सभी कॉमन सर्विस सेन्टरों (सीएससी)के माध्यम से शुरू कर दिया है। इस योजना में शमिल किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को 1,500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत देश भर में एक करोड़ छोटे और सीमांत किसानों का पंजीकरण का लक्ष्य तय किया है। पंजीकरण का काम पहले ही शुरू हो चुका है। इसकी औपचारिक शुरुआत नौ अगस्त को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कर दी है।
सीएससी के जिला प्रबंधक पीयूष रत्न व शुभम सिद्धार्थ ने बताया कि जिले की सभी पंचायतों में सीएससी सेंटर कार्यरत हैं। सभी सेंटरों को किसानों के पंजीकरण को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया जा चुका है।
इस योजना से जुड़ी खास बातें…
क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?
इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त को की गई थी। इस योजना में किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
कैसे करा सकते हैं पंजीयन?
प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया बेहद आसान है। जो भी योग्य किसान इस योजना में शामिल होना चाहते हैं वे आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर अपने नजदीकी सीएससी पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
CSC का संचालन करने वाले वीएलई किसानों की सभी जानकारी लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजीकरण कराने वाले किसानों को सूचना मिल जाएगी और उनका पीएमकेएमवाई का पेंशन कार्ड यूनिक पेंशन अकाउंट नंबर के साथ जेनरेट हो जाएगा।
किसे मिलेगा फायदा?
# इस योजना के तहत योग्य किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।
# इस योजना के तहत पूरे देश के 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन मिलेगी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदान पर आधारित पेंशन योजना है।
# 18 से 40 साल की उम्र के बीच के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र के आधार पर किसानों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का अंशदान देना होगा। इतना ही योगदान सरकार की ओर से किसान के पेंशन फंड में किया जाएगा।