29 जून तक ऑनलाइन करा लें शस्त्र लाइसेंस, वरना 30 जून को हो जाएंगे निरस्त
पीलीभीत। जिन शस्त्र अनुज्ञापियों के शस्त्र लाइसेंस आॅन लाइन नहीं हुए हैं, उनको सूचित किया जाता है कि शस्त्र लाइसंसेसियों का राष्ट्रीय डाटावेस (छक्।स्) का डाटा गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार आॅनलाइन किया जा रहा है, जिसके लिए दिनांक 29.06.2020 अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है। उक्त तिथि के पश्चात लाईसंेस धारक का शस्त्र लाईसेंस बिना यू0आई0एन0 के दिनांक 30.06.2020 को अवैध हो जायेंगे।
अतः एतद्द्वारा व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस धारकों को सूचित किया जाता है कि जिनके द्वारा अभी तक अपेक्षित घोषणा पत्र जमा कर अपने शस्त्र लाइसेंस (छक्।स्) पर फीड नहीं कराये हैं, वह अपनी अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए घोषणा पत्र शस्त्र अनुभाग कलेक्टेªट, पीलीभीत में में जमा कर अपना यूनिक आई0डी0नं0 प्राप्त कर लें। अन्यथा की दशा में शस्त्र लाइसंेस पर यूनिक नम्बर न होने पर सम्बन्धित अनुज्ञापियों के शस्त्र लाइसेंस शासनादेश के अनुरूप् अवैध माने जायेगे। जिसके लिए शस्त्र अनुज्ञापी स्वयं उत्तरदायी होगें।

