गन्ना किसानों को राहत : गन्ने की कटाई, छिलाई, परिवहन प्रतिबंधित नहीं, लॉक डाउन से मिली छूट
पीलीभीत । सूचना विभाग 25 मार्च 2020/ शासनादेश संख्या 127/2020-सी.एक्यू-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 23 मार्च 2020 के द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-679/पांच-52020, दिनांक 22.03.2020 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि लाॅक डाउन की अवधि के मध्य शुगर मिल्स और डिस्टलरी के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यक्तियों/कार्मिकों/आवश्यक वस्तुएं/मालवाहक वाहन को छूट रहेगी। गन्ने की कटाई हेतु श्रमिकों का आना-जाना। आउट सेंटरों एवं शुगर मिल्स के गेटों पर गन्ने का लाना ले जाना। चीनी मिलों में श्रमिकों और कर्मचारियों को अपनी दिनचर्या व डियूटी हेतु आने-जाने देना। पीपी बैग और अन्य पैकिंग सामग्री को राज्य के बाहर दूसरे प्रदेशों में ले जाने देना। चीनी निर्माण प्रक्रिया में उपयोग किये जाने चूने/सल्फर को बाहर दूसरे प्रदेशों में ले जाने देना, गुड़ इना एवं इथेनाल को राज्य के बाहर से लाना-ले जाना।
अतः उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

