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पीलीभीत में 4 जलाई को होगें सामूहिक विवाह, अभी करिए आवेदन

नवीन मण्डी स्थल में होगा सामूहिक विवाह कार्यक्रम

पीलीभीत : सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग , अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्ग ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आये 2 लाख तक है। उनके परिवार की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से विवाह सम्पन्न कराकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। सामूहिक विवाह योजना में सम्मिलित होने वाले लोगों को उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यता एवं परम्परा/रीति रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अन्तर्गत कन्या दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिये कन्या को रू0 35,000/- विवाह संस्कार के लिये रू0 10,000/- मूल्य की आवश्यक सामग्री (कपडे, बिछिया, पायल चाॅदी की तथा 07 बर्तन के व्यय इस प्रकार कुल धनराशि रू0 45,000/- प्रति जोडे को दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/नगर पालिका/नगर पंचायत स्तर पर किये जाने की व्यवस्था है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आॅफलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये इच्छुक आवेदक शासनादेश में उद्धत व्यवस्था के अनुरूप समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये अपने सम्बन्धित निकाय अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में विकास खण्ड कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्र में जिला पंचायत/नगर पंचायत में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। विवाह सम्पन्न कराने का कार्यक्रम दिनांक 04 जुलाई 2019 को नवीन मण्डी स्थल पीलीभीत निर्धारित है।

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