त्योहारों को लेकर जिले में लागू की नई निषेधाज्ञा, लागू हुए कई प्रतिबंध
जनपद में धारा 144 लागू-अपर जिला मजिस्टेªट,(वि0/रा0)।
पीलीभीत। वर्तमान माह में विभिन्न पर्व यथा दीपावली, गोवर्धन पूजा, भईया दूज व आगामी माह में ईद-ए-मिलाद/बाराफाद, गुरूनानक जयन्ती, कार्तिक पूर्णिमा इत्यादि पर्व मनाये जाने हैं। इस सम्बन्ध में कतिपय संगठन निहित स्वार्थो की पूर्ति के लिये अराजक/असमाजिक तत्वों के सहयोग से समाज में विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों तथा जन सामान्य के मध्य वैमनस्य द्वेष व दुर्भावना का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हंै और लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध करने हेतु प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त हो सकते है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अपर जिला मजिस्टेªट (वि0/रा0) पीलीभीत धारा 144 लागू कर दी गई है। जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगी तथा यदि इन्हें संशोधित नहीं किया जाता है या वापस न लिया जाये तो दिनांक 28.11.2019 तक यथावत लागू रहेंगी।
जानिए क्या रहेंगे प्रतिबंध
कोई भी व्यक्ति उक्त अवधि में लाठी, डंडा बन्दूक, रिवाल्वर/पिस्टल अन्य आगनेयास्त्र तलवार, चाकू आदि लेकर नही चलेगा और न ही ऐसा प्रदर्शन करेगा। राज्य कर्मचारी जिनको अपने शासकीय कत्र्तव्य हेतु हथियार की आवश्यकता है, को छोडकर अन्य व्यक्ति उक्त हथियार सार्वजनिक स्थान या मार्ग पर लेकर नहीं चलेंगे। अन्धे और कमजोर व्यक्ति के सहारे के लिए डन्डा व सिक्खों को कृपाण लेकर चलने की अनुमति होगी। किसी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पंाच से अधिक व्यक्ति (परम्परागत कार्यक्रम तथा त्योहार के दौरान होने वाले आयोजनों को छोड़कर) एकत्रित नही होगे। यह प्रतिबन्ध सरकारी कार्य के सम्बन्ध में एकत्रित कर्मचारियों/व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बगैर जूलुस, जनसभा आदि का आयोजन न किया जाये। यह प्रतिबन्ध धार्मिक एवं परम्परागत जुलूसों/समारोहों पर लागू नहीं होगा। किसी भी जुलूस/समारोह एवं किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी भी प्रकार की कोई नई परम्परा न डाली जाये। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेन्स तेजाब या अन्य कोई पदार्थ जो विस्फोटक सामग्री के श्रेणी में आता हो, एकत्रित नहीं करेगा और न ही कोई शीशे की बोतल अथवा शीशे के टुकडे, ईंट, पत्थर आदि अपने घरों के सामने सार्वजनिक स्थानों या छतों पर हिंसा के उद्देश्य से संग्रहित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नही करेगा और न ही कोई व्यक्ति तेज आवाज वाले पटाखें आदि का इस्तेमाल नही करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई लेख, पोस्टर आदि नही छपवायेगा और न ही ऐसा भाषण देगा जिससे सामाजिक विद्वेष उत्पन्न हों अथवा किसी भी समुदाय की भावना ठेस पहुंचे। किसी भी धार्मिक एवं ऐतिहासिक महापुरूष के विरूद्व कोई ऐसी बात नही कहेगा या करेगा जिससे दूसरे वर्ग के व्यक्तियों को ठेस पहुंचे। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह नही फैलायेगा न ही नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर नही घूमेगा। कोई भी व्यक्ति सरकारी सम्पत्ति को न तो किसी प्रकार की क्षति पहुचायेंगा और न ही क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन दीवार अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर, हैण्ड बिल नहीं चिपकायेगा और न हीं होर्डिंग व कटआउट लगायेगा और न हीं बिना भवन स्वामी की अनुमति के दीवारों पर प्रचार लेख करायेगा। सरकारी/अर्द्धसरकारी, स्थानीय निकायों के भवनों एवं सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विषय में भी यही आदेश लागू होगें। किसी भी व्यक्ति/नव युवक द्वारा मोटर साइकिल आदि पर सवार होकर हुड़दंग करते हुये मार्ग/यातायात वाधित नही करेगा। कोई भी व्यक्ति विभिन्न पर्वो पर निकाले जाने वाले परम्परागत जुलूसों के दौरान अथवा किसी भी स्थान पर उत्तेजक नारे या बयानबाजी नहीं करेगा, जिससे दूसरे सम्प्रदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। डी0जे0 सिस्टम प्रतिबन्धित रहेगा। लाउडस्पीकर या पब्लिक एडेªस सिस्टम का प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नही होगा। इसका प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे के मध्य नही होगा। किसी भी चिकित्सालय, शैक्षिक संस्था तथा मा0 न्यायलय का 100 मीटर का क्षेत्र शान्त रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के अन्तर्गत छूट चाहता है तो वह जिला मजिस्टेªट, अपर जिला मजिस्टेªट (न्यायिक), नगर मजिस्टेªट या सम्बन्धित परगना मजिस्टेªट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त यथोचित आदेश पारित किये जायेंगे। यह आदेश दिनांक 19.10.2019 से 28.11.2019 तक पूरे जनपद पीलीभीत में प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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