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सरकारी फरमान : पखवाड़े भर में अपात्र जमा करा दें राशनकार्ड वरना होगी वसूली की कार्रवाई

पीलीभीत। जिले के समस्त राशनकार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपात्र व्यक्ति/परिवार का पात्र गृहस्थी अथवा अन्त्योदय योजना का राशनकार्ड जारी है तो वे अपने राशनकार्ड पन्द्रह दिवस के अन्दर जिला पूर्ति कार्यालय, पीलीभीत/तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय में समर्पित कर निरस्त करा लें।

ग्रामीण क्षेत्र में अपात्रता का आधार निम्नवतः-

समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा टैªक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यन्त्र अथवा 5केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्त में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रू0 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाईसेंस/शस्त्र हो।

नगरीय क्षेत्र में अपात्रता का आधार निम्नवत्ः-

समस्त आयकरदाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र अथवा 05केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मी0 से अधिक का स्व अर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वानिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट ऐरिया का आवासीय फ्लैट हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मी0 या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो। ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रू0 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस/शस्त्र हो।

यदि इसके उपरान्त जांच अभियान में किसी अपात्र व्यक्ति/परिवार का राशनकार्ड प्रचलित पाया जाता है तो उसका राशनकार्ड निरस्त कर नियमानुसार वसूली की कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

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