बाबरी विध्वंस में आया इंसाफ : सभी 32 आरोपितों को कर दिया माफ
लखनऊ। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आज अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में फैसला सुनाया गया। जज ने माना कि यह साजिशन नहीं किया गया था। इसलिए सभी 32 आरोपों को माफ कर दिया गया। इसको लेकर लोगों में हर्ष है। अयोध्या सहित कई स्थानों पर मिष्ठान वितरित किया जा रहा है। दूसरे जिलों में भी इस फैसले का स्वागत हुआ।
एलके आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह सहित सभी 32 आरोपी बरी
नई दिल्ली । बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत का फैसला आ गया है. 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ उस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने बीजेपी नेता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती , महंत नृत्य गोपाल दास, साध्वी ऋतम्भरा, चम्पत राय, विनय कटियार, राम विलास वेदांती, महंत धरम दास, पवन पांडेय, ब्रज भूषण शरण सिंह, साक्षी महाराज,सतीश प्रधान, आरएन श्रीवास्तव, तत्कालीन डीएम, जय भगवान गोयल, रामचंद्र खत्री , सुधीर कक्कड़, अमरनाथ गोयल, संतोष दुबे, प्रकाश शर्मा, जयभान सिंह पवैया, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, लल्लू सिंह, वर्तमान सांसद, ओम प्रकाश पांडेय, विनय कुमार राय, कमलेश त्रिपाठी, गांधी यादव, विजय बहादुर सिंह, नवीन शुक्ला, आचार्य धर्मेंद्र, रामजी गुप्ता.समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है ।
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