पीलीभीत में शाम 7 से सुबह 7 तक पूरी तरह बंद रहेगा आवागमन, 31 मई तक के लिए रात्रकालीन निषेधाज्ञा लागू

पीलीभीत के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने लॉक डाउन अवधि में 31 मई तक के लिए रात्रिकालीन आवागमन बंद करने हेतु रात्रिकालीन निषेधाज्ञा जारी की है। इसमें कहा गया है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच कोई भी व्यक्ति व वाहन जिले में आवागमन नहीं करेगा। सिर्फ आवश्यक गतिविधियों को ही इस निषेधाज्ञा में छूट दी गई है। देखिये आदेश-

जिलाधिकारी का आदेश।

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