हत्यारोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 10 हजार जुर्माना त

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के अनुपालन में गठित जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद थाना बिलसंडा के हत्या के एक अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा।

पीलीभीत। दिनांक 02-12-2015 को थाना बिलसंडा पर वादी  विष्नु दयाल पुत्र कांता प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम भैनपुरा थाना बिलसंडा जनपद पीलीभीत की तहरीर के आधार पर थाना बिलसंडा पर मुकदमा अपराध संख्या 1557/2015 धारा 302 आईपीसी बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। घटनाक्रम के अनुसार अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की पत्नी मुन्नी देवी को चोट पहुंचा कर हत्या कर दी गई। गहन विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य एवं सबूत के साथ प्रकाश में आये अभियुक्त पूरनलाल पुत्र लेखराज किसान निवासी भैनपुरा थाना बिलसंडा जनपद पीलीभीत का चालान माननीय न्यायालय कर आरोप पत्र संख्या 289/15 अंतर्गत धारा 302 आईपीसी दिनांक 24-12-2015 को प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश 3 पीलीभीत में सत्र परीक्षण संख्या 68/16 पर विचारण की कार्यवाही संपन्न हुई और विचारण के दौरान पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16-01-2020 को दोष सिद्ध अभियुक्त पूरनलाल पुत्र लेखराज किसान निवासी भैनपुरा थाना बिलसंडा जनपद पीलीभीत को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।

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