होली पर्व को लेकर जनपद की समस्त मादक पदार्थो की दुकानें 9 से 11 के बीच रहेगीं बंद : जिलाधिकारी

 

पीलीभीत। जिला मजिस्टेªट वैभव श्रीवास्तव के आदेशनुसार होली के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह आवश्यक समझा जा रहा है कि जनपद पीलीभीत के समस्त मादक पदार्थो की दुकानें बन्द रखी जायें।
अतः जिला मजिस्टेªट पीलीभीत ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 सपठित नियम-348 के परिपे्रक्ष्य में होली के दिन 09.03.2020 समय सांय 06ः00 बजे से दिनांक 11.03.2020 की प्रातः 10ः00 बजे तक जनपद की देशी शराब/विदेश मदिरा/बीयर/भांग/एफ0एल0-7 (बार) एफ0एल0-16 व 17/एफ0एल0-2 व 2बी/सी0एल0-2 दुकानों को बन्द रखने का आदेश जारी किया। बन्दी के दौरान उक्त अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

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